अदालत ने स्वयं को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर धोखाधड़ी करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

प्रतिरूप फोटो
Creative Common
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Apr 16 2025 11:28AM
कथित तौर पर अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी और शिकायतकर्ता को 90 करोड़ रुपये की निविदा दिलाने का आश्वासन दिया था तथा उससे नकद एवं आरटीजीएस के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।
स्वयं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी रिश्तेदार बताकर 3.90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसने कथित तौर पर अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी और शिकायतकर्ता को 90 करोड़ रुपये की निविदा दिलाने का आश्वासन दिया था तथा उससे नकद एवं आरटीजीएस के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।
न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:
अन्य न्यूज़