इंद्राणी को जेल अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की इजाजत

Court allows Indrani to file complaint against prison officials
[email protected] । Jun 28 2017 5:33PM

सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को कथित तौर से मारपीट करने और यौन प्रतारणा की धमकी देने के लिए जेल के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की आज अनुमति दे दी।

मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को यहां एक महिला आरोपी की मौत पर विरोध करने पर कथित तौर से मारपीट करने और यौन प्रतारणा की धमकी देने के लिए भाएकुला जेल के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की आज अनुमति दे दी। इंद्राणी के खिलाफ महिला जेल में अन्य कैदियों के साथ दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है। उसने मंगलवार को एक याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि महिला कैदी मंजू गोविंद शेट्टी की मौत के बाद जब जेल की अन्य महिला कैदियों ने इसका विरोध किया तो जेल के अधिकारियों ने उसके साथ झगड़ा किया। इंद्राणी को आज अदालत में पेश किया गया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जेसी जगदले ने आज कहा कि इंद्राणी को पहले चिकित्सा परीक्षण के लिए ले जाया जाए और इसके बाद उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए नागपाडा के पुलिस थाने ले जाया जाए। शीना बोरा मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की अदालत ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को आज इंद्राणी को पेश करने के निर्देश दिए थे। इंद्राणी ने अदालत को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उसने कहा था कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देगी जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसे धमकी दी गई। इंद्राणी ने यह भी बताया कि वह महिला कैदी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गवाह हैं। उसने कहा कि पहले जब उसने शेट्टी के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि वह ठीक है लेकिन बाद में उसे पता चला कि महिला कैदी की मौत हो गई है।

इंद्राणी ने बताया कि जब शेट्टी की मौत पर मामला दर्ज किया गया तो वह गवाह के तौर पर आगे आईं और उन्होंने जेल के अधिकारियों को बताया कि वह इस मामले में गवाह बनने को तैयार हैं। उन्होंने प्रदर्शन वाले दिन को याद करते हुए आरोप लगाया कि अधीक्षक ने जेल की बिजली बंद करने के बाद लाठीचार्ज करने के आदेश दिए थे। उसने कहा, 'मेरे हाथ और पैरों में मारा गया..मैं बमुश्किल चल पा रही थी।' उसने बताया कि अधीक्षक ने उससे कहा, 'तू गवाह बनने जा रही है..तेरे को भी देख लेंगे।' इंद्राणी ने बताया कि अधीक्षक ने उसे धमकी देते हुए कहा, 'हम तुम्हारे साथ भी वहीं करेंगे जो हमने शेट्टी के साथ किया था।' इंद्राणी की वकील गुंजन मंगला की ओर से मंगलवार को दाखिल किए गए आवेदन में बताया कि जब वह इंद्राणी से मिलने गईं तो उसने उन्हें बताया कि शेट्टी की मौत के बाद उसके साथ मारपीट की गई थी।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़