हिमाचल: सामाजिक, धार्मिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों में पांच दिन कामकाज

Himachal

प्रदेश में आठ जनवरी तक कोविड-19 के 2,31,587 मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें 3,864 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले, राज्य सरकार ने अगले आदेश तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया था और शैक्षणिक संस्थानों को 26 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया था।

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक के प्रयासों के तहत जहां अपने कार्यालयों के सप्ताह में पांच दिन खुलने की रविवार को घोषणा की, वहीं 10 से 24 जनवरी तक सभी सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को सोमवार से शुक्रवार तक की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। एक आदेश के अनुसार, सरकार ने इंडोर शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए 100 से अधिक और आउटडोर आयोजनों के लिए 300 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि, ये प्रतिबंध आपात सेवाओं से संबंधित कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे। 

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश, पांच प्रतिशत कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित

प्रदेश में आठ जनवरी तक कोविड-19 के 2,31,587 मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें 3,864 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले, राज्य सरकार ने अगले आदेश तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया था और शैक्षणिक संस्थानों को 26 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया था। राज्य के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘हिमाचल प्रदेश सचिवालय सहित सरकारी विभागों/पीएसयू/स्थानीय निकायों/स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे और ये कार्यालय शेष कार्य दिवसों पर 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे।’’ 

इसे भी पढ़ें: संसद के करीब 400 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित, कार्यालय आने पर रोक

आदेश में कहा गया है, ‘‘ये प्रतिबंध आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, उत्पाद शुल्क, बजट और संबंधित सेवाओं / गतिविधियों आदि से निपटने वाले कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे।’’ आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अदालतों में कामकाज और न्यायिक कार्यों के लिए अलग आदेश जारी करेगा। आदेश के अनुसार, ‘‘राज्य में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़