आपराधिक कानूनों में सुधार पर सुझाव देने के लिए समिति गठित : सरकार

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केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में सुधार पर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है और राज्य सरकारों, अदालतों तथा विभिन्न बार काउंसिल से भी परामर्श मांगा गया है।

नयी दिल्ली।  केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में सुधार पर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है और राज्य सरकारों, अदालतों तथा विभिन्न बार काउंसिल से भी परामर्श मांगा गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि आपराधिक कानूनों में सुधार पर सुझाव देने के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया ‘‘गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्यों की बार काउंसिल, विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा विधि संस्थानों से आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधनों पर परामर्श भी मांगा है।’’ रेड्डी ने बताया ‘‘परामर्श मिल चुके हैं और समिति की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श कर रहा है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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