चिदंबरम को SC से लगा बड़ा झटका, CBI रिमांड के खिलाफ अपील खारिज
इसके अलावा पी. चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने से संबंधित थी। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Supreme Court dismisses appeal filed by Congress leader P Chidambaram against the Delhi High Court order which dismissed his anticipatory bail plea in a case being probed by CBI in INX media case. pic.twitter.com/YmpdIh0Brw
— ANI (@ANI) August 26, 2019
इसके अलावा पी. चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है। हालांकि, अभी ईडी की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उसपर भी सुनवाई होनी है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा पी. चिदंबरम को अंतरिम जमानत ना देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है कि हमने इस मामले को मंगलवार को उठाया था, लेकिन तब नहीं सुना गया और अब ये मामला सुनने में आया है।
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