चिदंबरम की अर्जी SC में लिस्ट नहीं हुई, चीफ जस्टिस के आदेश का इंतजार
चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई के मामले में अग्रिम जमानत याचिका लगाई हुई है जहां उन्हें पिछली सुनवाई में ईडी मसले में आज तक राहत मिली हुई है। इसके अलावा चिदंबरम ने सीबीआई के गैर जमानती वारंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर सोमवार को ही सुनवाई होगी।
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के वकील ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को हिरासत में लिए जाने के, सुनवाई अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम के वकील से कपिल सिब्बल ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भानुमति की बेंच के सामने उठाया। जस्टिस भानुमति ने कहा कि चीफ जस्टिस के आदेश के बाद याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।
Senior lawyer, Kapil Sibal today mentioned before Supreme Court that despite court's order, the petition challenging CBI's remand order of P Chidambaram in connection with INX-Media case hasn't been listed for hearing today. pic.twitter.com/Wi9v1ByztE
— ANI (@ANI) August 26, 2019
सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मामले में अगर चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट से और अधिक दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है। गौरतलब है कि चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई के मामले में अग्रिम जमानत याचिका लगाई हुई है जहां उन्हें पिछली सुनवाई में ईडी मसले में आज तक राहत मिली हुई है। इसके अलावा चिदंबरम ने सीबीआई के गैर जमानती वारंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर सोमवार को ही सुनवाई होगी।
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