Chhota Rajan Admitted to AIIMS | अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया

Chhota Rajan
ANI
रेनू तिवारी । Jan 10 2025 11:14AM

राजन को इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली (एम्स) में भर्ती कराया गया था। छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

दिल्ली: तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को आज (10 जनवरी) दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। राजन को इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली (एम्स) में भर्ती कराया गया था। छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

मई 2024 में, मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में उसे छह साल पहले इसी तरह की सजा सुनाई गई थी। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) और मकोका के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

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सजा के बाद, अदालत ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उस पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है, को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशियाई पुलिस ने बाली से भारत प्रत्यर्पित किए जाने से पहले गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले गैंगस्टर ने लगभग तीन दशक तक फरारी काटी थी और माना जाता है कि वह भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पूर्व दाहिना हाथ था।

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विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) प्रदीप घरात ने कहा कि गुरुवार के फैसले के बाद, राजन को शहर में छह मामलों सहित सात मामलों में दोषी ठहराया गया है। 2018 में एक विशेष मकोका अदालत ने वरिष्ठ अपराध पत्रकार जे डे की हत्या में राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हत्या राजन के नेतृत्व वाले एक संगठित अपराध गिरोह के सदस्यों द्वारा की गई थी। गिरोह के कुंदनसिंह रावत के साथ अजय मोहिते नामक व्यक्ति ने शेट्टी को गोली मारी थी। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके पास घातक हथियार पाए गए।

2023 में, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने राजन को मुंबई के प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया, जिनकी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि, छोटा राजन के जल्द ही जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह विभिन्न शहरों में कई अन्य मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है।

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