छत्तीसगढ़ : सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के नियम से छूट
राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 500 रूपये जुर्माना को निलंबित कर दिया है।
रायपुर| छत्तीसगढ़ में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों को जुर्माना नहीं देना होगा। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कम होते मामलों के बाद राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है।
राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 500 रूपये जुर्माना को निलंबित कर दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के संबंध में आदेश जारी किया है।
उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन ने पिछले वर्ष 25 मार्च को आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेसकवर नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया था।
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के बाद से मामलों में कमी आई है। राज्य में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के तीन मामले सामने आए हैं तथा संक्रमण दर 0.06 फीसदी है।
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