फिल्मों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने संबंधी दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक करे केंद्र : दिल्ली उच्च न्यायालय

Delhi High Court
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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने आदेश दिया, “सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पहले मसौदा दिशा-निर्देश प्रकाशित करने दें और हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, संबंधित मंत्रालय के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देशों को आगे भेजें। स्थिति रिपोर्ट पेश करें।”

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह सुनने या देखने में अक्षम लोगों के लिए फिल्म देखने के अनुभव को अनुकूल बनाने के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक करे और और हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद उन्हें उचित अनुमोदन के लिए आगे भेजे।

अदालत को सूचित किया गया कि दिशा-निर्देशों का मसौदा विचाराधीन है और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। इसके बाद केंद्र सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी गई।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने आदेश दिया, “सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पहले मसौदा दिशा-निर्देश प्रकाशित करने दें और हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, संबंधित मंत्रालय के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देशों को आगे भेजें। स्थिति रिपोर्ट पेश करें।”

अदालत सुनने या देखने में अक्षम चार लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पठान को उनके लिए सुलभ बनाने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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