Mahatma Gandhi का अपमान करने के आरोप में छात्र के खिलाफ मामला दर्ज

Mahatma Gandhi
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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई- को बताया कि आरोपी छात्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (वैमनस्यता को बढ़ावा देना) और 426 (शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

केरल पुलिस ने हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा के कथित अनादर को लेकर मंगलवार को विधि के अंतिम वर्ष के एक छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छात्र, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) का एक स्थानीय नेता भी है।

पुलिस के मुताबिक, संस्थान के केरल छात्र संघ (केएसयू) कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर यहां भारत माता कॉलेज में विधि के अंतिम वर्ष के छात्र अदीन नजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई- को बताया कि आरोपी छात्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (वैमनस्यता को बढ़ावा देना) और 426 (शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी ने 21 दिसंबर को कॉलेज परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा को काला चश्मा पहनाया था।प्राथमिकी में बताया गया है कि आरोपी ने प्रतिमा को धूप का चश्मा लगाने और माला चढ़ाने के बाद एक वीडियो बनाया, जिसे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा भी किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।इस मुद्दे पर न तो आरोपी ने और न ही एसएफआई ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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