चुनावी सभाओं पर रोक के खिलाफ न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएगी भाजपाः विष्णुदत्त शर्मा
मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली व सभाएं हो सकती हैं, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में सभाएं हों रही हैं, रैलियां हो रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं नहीं हो सकती। शर्मा ने कहा कि हम न्याय प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं
भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने सभाएं न करने का फैसला दिया है। इस फैसले के अनुसार वर्चुअल रैली की जा सकती हैं या फिर चुनाव आयोग से अनुमति लेकर ही सभाएं की जा सकती हैं। जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले पर अमल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जगहों पर अपनी सभाएं निरस्त कर दी हैं। लेकिन हमने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इससे विरोधाभासी स्थिति पैदा हो रही है। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली व सभाएं हो सकती हैं, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में सभाएं हों रही हैं, रैलियां हो रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं नहीं हो सकती। शर्मा ने कहा कि हम न्याय प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि शीघ्र ही हमें न्याय मिलेगा।
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उन्होंने कहा कि हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। हमने अपने स्तर पर इसका परिपालन भी शुरू कर दिया है, लेकिन हम हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी का यह मानना है कि इस फैसले से एक देश में दो विधान की स्थिति निर्मित हो रही है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा के दौरान ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा सभाओं पर रोक के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही।
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