विवादित बयान देने वाले पार्टी विधायक टी राजा सिंह को भाजपा ने किया सस्पेंड, कारण बताओ नोटिस भी जारी

T Raja Singh
ANI
अंकित सिंह । Aug 23 2022 3:05PM

एक बयान के मुताबिक भाजपा ने तेलंगाना में पार्टी विधायक टी राजा सिंह को किया निलंबित कर दिया है। उनसे 10 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा गया है कि उन्हें पार्टी से क्यों न निकाला जाए। भाजपा विधायक ने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की आलोचना करते हुए सोमवार को एक वीडियो जारी किया था।

पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान देने वाले तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। भाजपा ने टी राजा से 10 दिन में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि डी राजा ने एक वीडियो जारी कर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर  विवादित टिप्पणी कर दी थी जिसके बाद हैदराबाद में प्रदर्शन देखने को मिला। टी राजा के खिलाफ मामला भी दर्ज हुए था। आज सुबह सवेरे ही तेलंगाना पुलिस ने टी राजा सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया था। आपको बता दें कि टी राजा सिंह गोशामहल से विधायक हैं। 

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एक बयान के मुताबिक भाजपा ने तेलंगाना में पार्टी विधायक टी राजा सिंह को किया निलंबित कर दिया है। उनसे 10 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा गया है कि उन्हें पार्टी से क्यों न निकाला जाए। भाजपा विधायक ने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की आलोचना करते हुए सोमवार को एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में वह कथित तौर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। फारुकी ने हाल ही में शहर में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी। भाजपा नेता की गिरफ्तारी की मांग करते हुए समुदाय के कई लोगों ने सोमवार रात हैदराबाद के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। 

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पुलिस ने बताया कि सिंह के खिलाफ कई पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है। दबीरपुर पुलिस थाने के निरीक्षक जी कोटेश्वर राव ने बताया कि उन्हें सिंह के खिलाफ एक शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा विधायक ने एक धर्म विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। राव के मुताबिक, सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों में शत्रुता को बढ़ावा देने, जानबूझकर और दुर्भावनार्पूण कृत्य करने, धर्म व धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा तथा आपराधिक धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

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