बेटे की हत्या के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा

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किरन देवी ने थाना पिपरी में सूचना दी थी कि मोबाइल मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद उसके ससुर शिवनारायण सिंह ने उसके पति बृजेश कुमार पटेल की एक लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी।

कौशांबी  जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपने बेटे की हत्या करने का दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 मई, 2022 को किरन देवी ने थाना पिपरी में सूचना दी थी कि मोबाइल मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद उसके ससुर शिवनारायण सिंह ने उसके पति बृजेश कुमार पटेल की एक लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश विष्णु देव सिंह की अदालत नेशिवनारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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