अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल अंतरिम जमानत देने से किया इनकार, CBI को भी नोटिस

Arvind Kejriwal
ANI
अंकित सिंह । Aug 14 2024 12:08PM

उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की।

आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल अंतरिम जमानत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल के लिए यह एक बड़ा झटका है। उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को पांच अगस्त को बरकरार रखा था और कहा था कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था जिसके बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गयीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए गए।

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