Supreme Court | विचाराधीन कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नए कानून के तहत रिहाई की प्रक्रिया को तेज किया गया

विचाराधीन कैदियों और पहली बार अपराध करने वालों को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 पूरे देश में पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी।
विचाराधीन कैदियों और पहली बार अपराध करने वालों को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 पूरे देश में पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। बीएनएसएस की धारा 479 के तहत, पहली बार अपराध करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने विचाराधीन कैदी के रूप में कारावास की अधिकतम अवधि का एक तिहाई पूरा कर लिया है, वे जमानत के पात्र होंगे। यह आदेश उस समय आया जब शीर्ष न्यायालय जेलों में भीड़भाड़ से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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केंद्र द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने और तीन कानून पारित करने के बाद, 1 जुलाई, 2024 को बीएनएसएस ने औपनिवेशिक युग की दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली। इस प्रकार, धारा 479 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों में सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू होगी।
हालांकि, यह प्रावधान उन जघन्य अपराधों के आरोपी विचाराधीन कैदियों पर लागू नहीं है, जिनके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा है।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने शुक्रवार को देशभर के जेल अधीक्षकों को पात्र विचाराधीन कैदियों के आवेदनों पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम देशभर के जेल अधीक्षकों को बीएनएसएस की धारा 479 के क्रियान्वयन का निर्देश देते हैं। इसके तहत वे विचाराधीन कैदियों की याचिकाओं पर कार्रवाई करें, जब वे इस प्रावधान के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। ये कदम यथासंभव शीघ्रता से उठाए जाने चाहिए, अधिमानतः तीन महीने के भीतर।"
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि नए आपराधिक कानून - बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - 1 जुलाई, 2024 को इसके क्रियान्वयन से पहले दर्ज मामलों पर भी लागू होंगे।
पीठ ने पहले जेलों में भीड़भाड़ से निपटने में राज्यों के "सुस्त रवैये" को लेकर उनकी खिंचाई की थी। पीठ ने उन्हें हलफनामा दाखिल कर समय से पहले रिहाई के पात्र विचाराधीन कैदियों की संख्या और इस प्रावधान के तहत रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्योरा देने का निर्देश दिया। इस मामले की दो महीने बाद फिर सुनवाई होगी।
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