AAP विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ी राहत, दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में कोर्ट से मिली जमानत

Amanatullah Khan
ANI

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने कहा कि इस आवेदन को स्वीकार किया जाता है। एक लाख रुपये का निजी बांड (उतनी ही राशि के एक मुचलके के साथ) भरना होगा।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत दे दी जिन्हें वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने कहा कि इस आवेदन को स्वीकार किया जाता है। एक लाख रुपये का निजी बांड (उतनी ही राशि के एक मुचलके के साथ) भरना होगा।

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इससे पहले मंगलवार को अदालत ने खान की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को खान के परिसर पर छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर सभी नियमों को ताक पर रखते हुए कथित तौर पर32 लोगों की अवैध नियुक्तियां की थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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