SP नेता आजम खान को बड़ा झटका, यूपी से केस को बाहर ट्रांसफर करने की मांग को SC ने किया खारिज

Azam Khan
ANI
अंकित सिंह । Jan 4 2023 3:59PM

आजम खान के इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। अपनी याचिका में आजम खान ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ है जितने मुकदमे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा। हालांकि, कोर्ट की ओर से इस पर आजम खान को जवाब दिया गया है।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आजम खान ने खुद के खिलाफ चल रहे मामलों को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की अपील की थी। आजम खान के इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। अपनी याचिका में आजम खान ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ है जितने मुकदमे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा। हालांकि, कोर्ट की ओर से इस पर आजम खान को जवाब दिया गया है। कोर्ट ने आजम खान से साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यूपी में न्याय नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर सुनवाई से भी इंकार कर दिया। 

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सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा और निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर तेजी से सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि सपा नेता वर्तमान में अभद्र भाषा, भ्रष्टाचार और चोरी के मामले सहित लगभग 90 मामलों का सामना कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसए नज़ीर और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि खान के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने के लिए और अधिक ठोस कारणों की आवश्यकता है। खान की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा "मुझे राज्य में न्याय नहीं मिलेगा। मुझे सताया जा रहा है ... यह न्यायाधीश नहीं है ... यह राज्य है। हर जगह, राज्य के अंदर स्थिति समान है।  

हालांकि, पीठ ने कहा कि जब हम (मामला) स्थानांतरित करते हैं, तो हमें स्थानांतरण के लिए कहीं अधिक ठोस कारणों की आवश्यकता होती है। क्षमा करें। हम आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने उत्तर प्रदेश के बाहर रामपुर में एक विशेष परीक्षण अदालत में उनके खिलाफ चल रहे कई आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की थी। गौरतलब है कि आजम खान को हाल ही में अभद्र भाषा से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराया गया था और राज्य विधानसभा में एक विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। इसके बाद रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हुए थे।

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