सुनीता को अनुमति दी जाए...जमानत पर बाद में विचार, केजरीवाल ने कोर्ट से अब क्या नई अपील कर दी?

Kejriwal
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अभिनय आकाश । Jun 14 2024 12:08PM

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश मुकेश कुमार ने केजरीवाल के आवेदन को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं...आवेदन को कल के लिए रखा जाए।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच किए जाने पर उनकी पत्नी को वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देने की याचिका पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश मुकेश कुमार ने केजरीवाल के आवेदन को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं...आवेदन को कल के लिए रखा जाए।

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जैसे ही ईडी के वकील ने अनुरोध किया कि केजरीवाल के नए आवेदन पर जांच एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए, अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी जेसी (न्यायिक हिरासत) में है। आपकी कस्टडी में नहीं है। अगर वह कोई आश्वस्ति चाहता है तो उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। आपकी कोई भूमिका नहीं है।ईडी की ओर से पेश विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के कारण केंद्रीय जांच एजेंसी एक अत्यंत इच्छुक पक्ष है।

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तदनुसार, अदालत ने केजरीवाल के आवेदन को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। उनकी जमानत याचिका 19 जून को सूचीबद्ध की गई है। पिछले हफ्ते, अदालत ने चिकित्सा आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायाधीश बवेजा ने कहा कि चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए व्यापक प्रचार से पता चलता है कि वह किसी गंभीर या जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, जिससे उन्हें पीएमएलए के तहत जमानत मिल सके। 

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