AIUDF विधायक के बयान से बदरुद्दीन अजमल ने किया किनारा, बोले- यह समय सरकार के साथ खड़े होने का है

Badruddin Ajmal
ANI
अंकित सिंह । Apr 25 2025 12:08PM

अपने बयान में अजमल ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि पहलगाम की घटना पर टिप्पणी करने के कारण हाजी अमीनुल इस्लाम को गिरफ़्तार किया गया है। मैंने उनकी टिप्पणी सुनी। हाजी अमीनुल ने जो कहा है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय हमें भारत सरकार के साथ खड़ा होना है।

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने पार्टी विधायक अमीनुल इस्लाम द्वारा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बारे में दिए गए बयान की निंदा की। अजमल ने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी व्यक्तिगत हैसियत में की गई थी और यह पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाती है। AIUDF कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो बयान में अजमल ने कहा, "हाजी अमीनुल ने जो कहा वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय हमें भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। एक आतंकवादी की कोई जाति या धर्म नहीं होता। यह बयान अमीनुल का अपना है और पार्टी की टिप्पणी नहीं है।"

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अपने बयान में अजमल ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि पहलगाम की घटना पर टिप्पणी करने के कारण हाजी अमीनुल इस्लाम को गिरफ़्तार किया गया है। मैंने उनकी टिप्पणी सुनी। हाजी अमीनुल ने जो कहा है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय हमें भारत सरकार के साथ खड़ा होना है। आतंकवादी सिर्फ़ आतंकवादी होता है, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होता। उन लोगों की निंदा करना बहुत ज़रूरी है जो आतंकवाद पर काम कर रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाजी अमीनुल ने जो टिप्पणी की है, वह उनकी अपनी है, यह हमारी पार्टी की टिप्पणी नहीं है।

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असम के धींग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले इस्लाम को असम पुलिस ने अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था और इससे तनाव भड़कने की संभावना थी। असम पुलिस ने प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा: “धींग विधायक श्री अमीनुल इस्लाम द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए एक भ्रामक और भड़काऊ बयान के आधार पर, जो वायरल हो गया और जिससे प्रतिकूल स्थिति पैदा होने की संभावना थी, नागांव पीएस केस 347/25 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 196, 197 (1), 113 (3), 352 और 353 के तहत दर्ज किया गया था। उन्हें तदनुसार गिरफ्तार किया गया है।”

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