अशोक खेमका ने वाट्सएप के जरिये सम्मन भेजने का आदेश दिया
[email protected] । Apr 8 2017 4:25PM
आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की कमान वाले हरियाणा के वित्तीय आयुक्त की अदालत ने संपत्ति विवाद में एक प्रतिवादी को वाट्सएप के जरिये समन भेजने का आदेश दिया।
चंडीगढ़। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की कमान वाले हरियाणा के वित्तीय आयुक्त की अदालत ने संपत्ति विवाद में एक प्रतिवादी को वाट्सएप के जरिये समन भेजने का आदेश दिया। राज्य में अपनी तरह का यह पहला मामला है। प्रतिवादी के काठमांडू में जा बसने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। आम तौर पर ऐसे मामलों में पंजीकृत डाक द्वारा प्रतिवादियों के पते पर समन भेजे जाते हैं लेकिन खेमका ने अपने आदेश में कहा कि कानून तकनीकी प्रगति का पालन करता है और पुरातन नहीं है।
हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव के तीन भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे के विवाद से जुड़े केस में छह अप्रैल को वाट्सएप मैसेंजर सेवा के जरिये समन भेजने का आदेश दिया गया। वित्तीय आयुक्त की अदालत एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।
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