Rahul Gandhi की अयोग्यता की त्वरित घोषणा केन्द्र की साजिश: Anand Sharma

Rahul Gandhi
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गौरतलब है कि 2019 में चुनावी रैली के दौरान ‘‘सभी चोरों के उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों हैं’’ जैसी टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के फौजदारी मुकदमे में गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल कैद की सजा सुनाई।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से जल्दीबाजी में अयोग्य घोषित किया जाना केन्द्र की साजिश है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने का पूरा अधिकार है। गौरतलब है कि 2019 में चुनावी रैली के दौरान ‘‘सभी चोरों के उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों हैं’’ जैसी टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के फौजदारी मुकदमे में गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल कैद की सजा सुनाई।

उसके अगले ही दिन सजा सुनाए जाने के दिन से उन्हें लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू से मिलने आए शर्मा ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया और कहा कि निचली अदालत का फैसला ऊपरी अदालत में नहीं टिकेगा और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ राजनीतिक एवं कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

बाद में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने का राहुल गांधी का निडर अभियान केन्द्र सरकार के लिए रोड़ा बन रहा था और लोकसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य घोषित करने का फैसला उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केन्द्र की गलतियों के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की। उन्होंने कहा कि देश के अगले चुनाव में जनता भाजपा को उचित जवाब देगी। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने और लोकतंत्र को बचाने की अपील की।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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