अदालत की सुनवाई में वकील फोन के जरिये शामिल हो सकते हैं: प्रधान न्यायाधीश

Chief Justice of India
प्रतिरूप फोटो

न्यायमूर्ति रमण ने हालांकि, बार के सदस्यों से अनुरोध किया कि मोबाइल फोन को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि वकील का चेहरा दिखाई दे और आवाज सुनाई दे। यह घटनाक्रम सीजेआई द्वारा मोबाइल के उपयोग के कारण डिजिटल सुनवाई के दौरान व्यवधान पर अप्रसन्नता व्यक्त किए जाने के एक दिन बाद हुआ है।

नयी दिल्ली| प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमण ने कहा है कि वकीलों के पास यदि लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो वे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। यह जानकारी उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने दी।

न्यायमूर्ति रमण ने हालांकि, बार के सदस्यों से अनुरोध किया कि मोबाइल फोन को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि वकील का चेहरा दिखाई दे और आवाज सुनाई दे। यह घटनाक्रम सीजेआई द्वारा मोबाइल के उपयोग के कारण डिजिटल सुनवाई के दौरान व्यवधान पर अप्रसन्नता व्यक्त किए जाने के एक दिन बाद हुआ है।

बाद में, शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने एक परिपत्र के माध्यम से, अधिवक्ताओं और वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाने वाली सुनवाई में शामिल होने के लिए एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन वाले डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करने को कहा था। इससे पहले, मंगलवार को दिन में उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने प्रधान न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ एक डिजिटल बैठक की।

एससीबीए ने एक प्रेस बयान में कहा, ‘‘बैठक के दौरान, अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मोबाइल फोन के उपयोग के मुद्दे पर चर्चा की गई। प्रधान न्यायाधीश ने कार्यकारी समिति को आश्वासन दिया कि यह केवल निर्बाध न्यायालय सुनवाई के लिए एक सलाह है और यदि किसी वकील के पास लैपटॉप/डेस्कटॉप नहीं है तो वह मोबाइल फोन के माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सकता है।’’

बयान के अनुसार, हालांकिप्रधान न्यायाधीश ने बार के सदस्यों से अनुरोध किया कि अदालत की सुनवाई में भाग लेने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने के मामले में, मोबाइल फोन को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि वकील का चेहरा दिखाई दे और आवाज सुनाई दे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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