उप-निर्वाचन की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरीः सी. पालरासु

C. Palrasu

उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य 2 नवंबर, 2021 को प्रातः 8 बजे से आरंभ किया जाएगा। मंडी संसदीय क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उप-निर्वाचन के मतों की गणना संबंधित केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच की जाएगी। मतगणना केंद्र में निर्वाचन अधिकारी की टेबल के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सहायक और एक मतगणना निरीक्षक (सुपरवाइजर) तैनात किया जाएगा।

शिमला    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. पालरासु ने आज यहां बताया कि मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र और फतेहपुर, जुब्बल-कोटखाई व अर्की विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उप-निर्वाचन की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य 2 नवंबर, 2021 को प्रातः 8 बजे से आरंभ किया जाएगा। मंडी संसदीय क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उप-निर्वाचन के मतों की गणना संबंधित केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच की जाएगी। मतगणना केंद्र में निर्वाचन अधिकारी की टेबल के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सहायक और एक मतगणना निरीक्षक (सुपरवाइजर) तैनात किया जाएगा।

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सी. पालरासु ने कहा कि मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के लिए 11 मतगणना पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जबकि फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तीनों सामान्य पर्यवेक्षकों को ही मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक-एक माइक्रो आॅबजर्वर की भी तैनाती की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डाक मतपत्रों व ईटीपीबीएस मतों की गिनती पूर्ण करने के लिए अलग से दो केंद्र स्थापित किए गए हैं। फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में डाक मतपत्रों व ईटीपीबीएस मतों की गिनती के लिए भी एक-एक केंद्र अलग से स्थापित किया गया है। ऐसे में ईवीएम तथा डाक मतपत्रों के माध्यम से पड़े मतों की गिनती एक ही समय में प्रारंभ हो सकेगी।

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उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में मतगणना का परिणाम घोषित होने के उपरांत विजेता प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा रिटर्निंग आॅफिसर से निर्वाचित होने संबंधी प्रमाण-पत्र लेते समय विजेता प्रत्याशी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ दो से अधिक लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी।

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