Satyendra Jain Gets Bail: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद आखिर सत्येंद्र जैन का भी नंबर आ ही गया, 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर
न को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई, 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सत्येन्द्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां अर्जित की थीं, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने कहा कि मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुनवाई शुरू होने में काफी समय लगेगा, निष्कर्ष निकालना तो दूर, आरोपी राहत के लिए अनुकूल रूप से उपयुक्त है। आप नेता को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वह मामले में गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे और मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे। वह भारत से बाहर यात्रा भी नहीं करेंगे। न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि पर राहत दी।
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जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई, 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सत्येन्द्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां अर्जित की थीं, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।
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