फॉर्मूला-ई रेस मामले में केटी रामा राव पर ACB का शिकंजा, 6 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया
संघीय एजेंसी ने तेलंगाना पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की शिकायत का संज्ञान लेते हुए हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले में एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) या एफआईआर दर्ज की।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) को फॉर्मूला ई रेस मामले में पूछताछ के लिए तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 6 जनवरी को सुबह 10 बजे बुलाया है। इससे पहले 31 दिसंबर को, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी थी और एसीबी को निर्देश दिया था कि केटीआर को उनकी याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक गिरफ्तार न किया जाए। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव 7 जनवरी को पेश होने के लिए ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन पर कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं, उनके करीबी सूत्रों ने बुधवार को कहा। राव, जो पिछली बीआरएस सरकार के दौरान नगरपालिका प्रशासन मंत्री थे, को ईडी ने हैदराबाद में दौड़ आयोजित करने के संबंध में कथित अनियमितताओं को लेकर तलब किया था।
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संघीय एजेंसी ने तेलंगाना पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की शिकायत का संज्ञान लेते हुए हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले में एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) या एफआईआर दर्ज की। तेलंगाना एसीबी ने 19 दिसंबर को पिछले बीआरएस शासन के दौरान हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने के लिए बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में कथित भुगतान को लेकर बीआरएस शासन में मंत्री रामा राव के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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मामला आपराधिक हेराफेरी, आपराधिक कदाचार, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर सरकारी खजाने को लगभग 55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। एफआईआर में अब विधायक रामा राव को मुख्य आरोपी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और सेवानिवृत्त नौकरशाह बीएलएन रेड्डी को क्रमशः आरोपी नंबर 2 और 3 के रूप में नामित किया गया है।
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