कर्नाटक विधानसभा से छह महीने के लिए निलंबित हुए 18 भाजपा विधायक, कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप

Karnataka Assembly
ANI
अंकित सिंह । Mar 21 2025 5:02PM

विपक्षी भाजपा और जद (एस) ने एक मंत्री और अन्य राजनेताओं से जुड़े कथित 'हनी-ट्रैप' प्रयास की न्यायिक जांच एक मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने की मांग की। भाजपा विधायकों ने सदन के वेल में घुसकर और अध्यक्ष की कुर्सी के सामने कागज फाड़कर और फेंककर व्यवधान पैदा किया।

कर्नाटक विधानसभा ने विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 18 भाजपा विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। विधेयक को कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने पेश किया। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने शुक्रवार को 'हनी-ट्रैप' मामलों के मुद्दे पर हंगामा करने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 18 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया।

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विपक्षी भाजपा और जद (एस) ने एक मंत्री और अन्य राजनेताओं से जुड़े कथित 'हनी-ट्रैप' प्रयास की न्यायिक जांच एक मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने की मांग की। भाजपा विधायकों ने सदन के वेल में घुसकर और अध्यक्ष की कुर्सी के सामने कागज फाड़कर और फेंककर व्यवधान पैदा किया। यह कार्रवाई सदस्यों द्वारा दिन की शुरुआत में विधानसभा की कार्यवाही में कथित बाधा डालने के जवाब में की गई थी, जब उन्होंने अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना की और खुद को अनुशासनहीन और अपमानजनक तरीके से संचालित किया।

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निलंबित विधायकों में विपक्ष के मुख्य सचेतक डोड्डानगौड़ा एच पाटिल, अश्वथ नारायण सीएन, एसआर विश्वनाथ, बीए बसवराज, श्री एमआर पाटिल, चन्नबसप्पा (चन्नी), बी सुरेश गौड़ा, उमानाथ ए कोट्यान, शरणु सालगर, शैलेन्द्र बेलडेल, सीके राममूर्ति, यशपाल ए सुवर्णा, बीपी हरीश, भरत शेट्टी वाई, मुनिरत्ना, बसवराज मैटिमूड, धीरज मुनिराजू और चंद्रू लमानी शामिल हैं। निलंबन आदेश के अनुसार, इन सदस्यों को विधानसभा हॉल, लॉबी और गैलरी में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। उन्हें किसी भी स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने और विधानसभा के एजेंडे में अपने नाम से कोई विषय या मामला सूचीबद्ध करने से भी मना किया जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें समिति के चुनावों में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान उन्हें कोई दैनिक भत्ता भी नहीं मिलेगा।

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