सिवनी में हत्या के 07 आरोपियों को आजीवन कारावास

Seoni life imprisonment
दिनेश शुक्ल । Mar 19 2021 9:58PM

इस घटना में पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में हत्या और मारपीट के अपराध की धाराओं में अभियोग पत्र पेश किया था। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव (एट्रोसिटी एक्ट) सिवनी की न्यायालय में की गई।

सिवनी।मध्य प्रदेश के सिवनी जिला न्यायालय के विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को थाना लखनवाडा अंतर्गत आने वाले ग्राम हथनापुर में हुई हत्या के मामले में 07 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।

 

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जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना लखनवाडा अंतर्गत आने वाले ग्राम हथनापुर में 18 अगस्त 2016 की रात्रि 9.30 बजे रामकुमार पुत्र प्रेमी यादव, कन्हैया पुत्र रामकुमार, राजू उर्फ राजेश , मस्तराम पुत्र रघु यादव, विनोद पुत्र देवीसिंह, संजू पुत्र रामकुमार यादव और महेंद्र पुत्र रामकुमार यादव के द्वारा एक राय होकर सुरेश यादव को उसके घर के सामने जान से खत्म करने की धमकी देकर चाकू और लाठियों से मारपीट कर चोट पहुंचा कर उसकी हत्या कर दी थी। 

 

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इस घटना में पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में हत्या और मारपीट के अपराध की धाराओं में अभियोग पत्र पेश किया था। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव (एट्रोसिटी एक्ट) सिवनी  की न्यायालय में की गई। जिसमे अभियोजन के तर्को के आधार पर  न्यायालय द्वारा सभी सातों आरोपितों  को सुरेश यादव की हत्या का दोषी पाते हुए भा.द.वि. की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास  एवं जुर्माने से दंडित  करने की सजा सुनाई है। 

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