Pakistan News: नवाज शरीफ की होगी घर वापसी? शहबाज सरकार लेकर आई नया कानून, SC कोर्ट के फैसलों को दे सकेंगे चुनौती
शरीफ को 2017 में शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन वह अपील दायर नहीं कर सके क्योंकि शीर्ष न्यायपालिका के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई कानून नहीं था।
पाकिस्तान की शहबाद सरकार सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के प्रमुख और देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की घर वापसी की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने मूल अधिकार क्षेत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करने के लिए एक नया कानून बनाया है, जो संभवत: पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए अपनी अयोग्यता को चुनौती देने का अवसर पैदा करेगा। शरीफ को 2017 में शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन वह अपील दायर नहीं कर सके क्योंकि शीर्ष न्यायपालिका के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई कानून नहीं था।
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राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने संविधान के अनुच्छेद 184 के तहत अपील का अधिकार प्रदान करने वाले सुप्रीम कोर्ट (निर्णयों और आदेशों की समीक्षा) विधेयक, 2023 पर हस्ताक्षर किए। ये कानून पिछले फैसलों पर भी लागू होगा। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार अनुच्छेद 184 के तहत अपने मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों की सार्थक समीक्षा प्रदान करके न्याय के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
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पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने सुप्रीम कोर्ट (रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स) बिल 2023 पर साइन कर दिए, जो संविधान के अनुच्छेद 184 के तहत अपील करने का अधिकार देता है। इसमें यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 184 के तहत शीर्ष अदालत के फैसले के मामले में,समीक्षा का दायरा अनुच्छेद 185 के तहत अपील के समान ही होगा।
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