UAE में नया कानून लागू, अब गैर मुस्लिम भी अपने रीति-रिवाजों से कर सकेंगे शादी
गैर-मुस्लिम के लिए इस कानून को लागू करना दुनिया के सामने एक नई पहल है। शादी में बदलाव के साथ अब पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए एक नई अदालत भी तैयार की जाएगी। इस अदालत में अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।
संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे गैर मुस्लिमों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि UAE सरकार ने गैर मुस्लिम लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अब मुस्लिम से अलग धर्म के लोग यानि कि गैर-मुस्लिम लोग अपने रीति-रिवाज के साथ शादी कर पाएंगे। इसके लिए UAE सरकार एक कानून तैयार करने जा रहा है।स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक, अबू धाबी में रह रहे गैर मुस्लिमों को अब नए नागरिक कानून के तहत शादी, तलाक और बच्चे गोद लेने की अनुमित देगा। इससे पहले देश में शरिया कानून लागू था और इसी कानून के तहत ही शादी या निकाह की जा सकती थी।
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अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल-नाहयान ने यह फरमना जारी किया है। गैर-मुस्लिमों के लिए कानून जारी कर उन्होंने बताया कि, इस नए कानून में शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, संयुक्त बाल हिरासत और पितृत्व का प्रमाण हासिल है। जानकारी के लिए बता दें कि, शेख खलीफा बिन जायद सात अमीरात के यूएई महासंघ के अध्यक्ष भी हैं।
नई पहल की गई शुरू
रिपोर्ट के मुताबिक, गैर-मुस्लिम के लिए इस कानून को लागू करना दुनिया के सामने एक नई पहल है। शादी में बदलाव के साथ अब पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए एक नई अदालत भी तैयार की जाएगी। इस अदालत में अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि, पिछले साल भी यूएई की सरकार ने कई नए कानूनी बदलाव किए थे जिसके तहत शादी से पहले भी यौन संबंध बना सकते है और शराब का सेवन भी कर सकते है।
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