अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत, ट्रम्प चुनाव लड़ सकेंगे
कोर्ट ने कैपिटल दंगे के लिए ट्रंप को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों को खारिज कर दिया। इसके बाद अब ट्रंप का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका के लिए बड़ी जीत करार दिया है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डॉनल्ड ट्रंप पर लगाए प्रतिबंध को रद्द कर दिया। अमेरिकी प्रांत कोलराडो के टॉप कोर्ट ने 14वें संविधान संशोधन के तहत ट्रंप को चुनाव लड़ने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गया है। कोर्ट ने कैपिटल दंगे के लिए ट्रंप को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों को खारिज कर दिया। इसके बाद अब ट्रंप का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका के लिए बड़ी जीत करार दिया है।
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जज ने सर्वसम्मति से लअर कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया कि ट्रंप को छह जनवरी, 2021, कैपिटल दंगा मामले में उनकी कथित भूमिका के कारण 14 वें संशोधन के तहत सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कोलोराडो के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी तरह के पहले फैसले में कहा था कि प्रावधान, धारा 3, ट्रंप पर लागू की जा सकती है। इससे पहले किसी भी अदालत ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर धारा 3 लागू नहीं की थी। कोलोराडो, मेन और इलिनोइस में ट्रंप का नाम मतपत्रों से बाहर कर दिया गया था, लेकिन तीनों फैसलों पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आना था। ट्रंप के वकीलों ने दलील दी कि छह जनवरी का दंगा विद्रोह नहीं था और अगर ऐसा था भी, तो ट्रंप दंगाइयों में शामिल नहीं हुए थे।
डकोटा कॉकस के चुनाव में जीत
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार चुने जाने की प्रक्रिया के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ डकोटा कॉकस के चुनाव में जीत हासिल की। पूर्व राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्व राजदूत निक्की हेली के खिलाफ 12 कॉकस स्थलों पर हुए मतदान में पहला स्थान प्राप्त किया। इस नतीजे से ट्रंप वापस जीत की पटरी पर लौट आए हैं। इससे पहले उन्हें रविवार को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के प्राइमरी चुनाव में हेली से हार का सामना करना पड़ा था।
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