इस देश में तेजाब हमले के दोषियों को होगी अब 20 साल तक की कैद

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नेपाल में तेजाब हमले के दोषियों को अब 20 साल तक की कैद होगी।अधिकारियों ने बताया कि नए कानून में तेजाब हमला करने के दोषियों के लिए 20 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

काठमांडू। नेपाल सरकार ने सोमवार को एक नया कानून लागू किया जिसमें तेजाब हमला करने वालों के लिए 20 साल तक की कैद तथा एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने तेजाब तथा अन्य खतरनाक रसायनों की बिक्री और इस्तेमाल के नियमन के लिए एक अध्यादेश जारी किया।

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देश में तेजाब हमले बढ़ रहे हैं और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नए कानून में तेजाब हमला करने के दोषियों के लिए 20 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस कानून के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त किए बिना तेजाब बेचने का काम नहीं कर पाएगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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