पाक जज का बयान, न्यायाधीश और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रिहायशी या वाणिज्यिक भूखंड लेने के हकदार नहीं

pak

न्यायमूर्ति काजी फाइज ईसा ने बृहस्पतिवार को चार न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास परियोजना के वास्ते भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामले में चार न्यायाधीशों द्वारा विस्तृत निर्णय सुनाए जाने के अतिरिक्त यह टिप्पणी की।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने कहा है कि देश के न्यायाधीश और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी न तो संविधान और न ही किसी कानून के तहत आवासीय या वाणिज्यिक भूखंड पाने के हकदार हैं। शुक्रवार को मीडिया में आई एक खबर में यह बात कही गई है। न्यायमूर्ति काजी फाइज ईसा ने बृहस्पतिवार को चार न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास परियोजना के वास्ते भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामले में चार न्यायाधीशों द्वारा विस्तृत निर्णय सुनाए जाने के अतिरिक्त यह टिप्पणी की।

इसे भी पढ़ें: पाक कोर्ट ने आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर पत्रकार की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

समाचार पत्र द डॉन की खबर के अनुसार न्यायमूर्ति ईसा ने कहा कि संविधान और कानून (राष्ट्रपतीय आदेश) के तहत बड़ी अदालतों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश भूखंड हासिल करने के हकदार नहीं है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, सशस्त्र बलों के वरिष्ठ सदस्यों को भूखंड और कृषि भूमि मिलती है और रैंक बढ़ने पर उन्हें अतिरिक्त भूखंड और कृषि भूमि दी जाती है। ईसा ने कहा कि वे न तो संविधान और न ही कानून के तहत रिहायशी या वाणिज्यिक भूमि पाने के हकदार हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़