यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगाने वाले आदेश पर स्पष्टीकरण नहीं
जज ने अमेरिकी सरकार के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें जज से देश के राष्ट्रपति के संशोधित यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगाने वाले अस्थायी आदेश पर स्पष्टीकरण देने की अपील की गई थी।
होनालुलु। एक संघीय जज ने अमेरिकी सरकार के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें जज से देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगाने वाले अस्थायी आदेश पर स्पष्टीकरण देने की अपील की गई थी। ऑनलाइन अदालती रिकॉर्डों के अनुसार, अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज डेरिक वॉटसन ने रविवार को कहा कि उनके आदेश के बारे में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है। वॉटसन ने हवाई राज्य की ओर से दायर वाद के जवाब में बुधवार को अस्थायी तौर पर रोक लगाने वाला आदेश जारी किया था।
उन्होंने कहा था कि यात्रा प्रतिबंध के पीछे ‘‘धार्मिक वैर-भाव का अहम और निर्विवादित साक्ष्य है।’’ दो दिन बाद न्याय मंत्रालय ने वॉटसन से यह स्पष्ट करने को कहा कि आदेश छह मुस्लिम बहुल देशों पर लगे यात्रा प्रतिबंध पर ही लागू है और यह अमेरिका में आने वाले शरणार्थियों पर वैश्विक रोक नहीं है। ट्रंप ने हवाई के आदेश को ‘‘न्यायपालिका द्वारा किया जा रहा अभूतपूर्व अतिक्रमण’’ करार दिया है और संकेत दिया है कि इसके खिलाफ अपील की जाएगी।
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