Maldives: राष्ट्रपति मुइज्जू को राहत, उच्चतम न्यायालय ने महाभियोग संशोधन प्रस्ताव को टाला

President Muizzu
Prabhasakshi

मालदीव के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने 28 जनवरी को संशोधन पर उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया था। इसमें अदालत द्वारा अंतिम फैसला सुनाए जाने तक संशोधन को टालने की मांग की गई थी।

मालदीव के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को राहत प्रदान करते हुए संसद के स्थायी आदेशों में हालिया संशोधन को टालने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। इस संशोधन से विपक्षी सांसदों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना आसान हो गया था।

मालदीव के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए संसद के दो-तिहाई सदस्यों के मत की आवश्यकता होती है। हालांकि, संसद ने हाल ही में अपने स्थायी आदेशों में संशोधन किया था ताकि इसके लिए आवश्यक वोटों की संख्या कम करके महाभियोग प्रस्ताव पेश करना आसान हो सके।

मालदीव के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने 28 जनवरी को संशोधन पर उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया था। इसमें अदालत द्वारा अंतिम फैसला सुनाए जाने तक संशोधन को टालने की मांग की गई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़