Canada के लिए भी खतरा बनें खालिस्तानी! Justin Trudeau के पाले सांप देश को पहुंचा सकते थे हानि? कनाडाई कोर्ट ने लिया आतंक के खिलाफ बड़ा फैसला
एक कनाडाई अदालत ने दो खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा कनाडा की नो-फ्लाई सूची से बाहर निकलने की कोशिश को खारिज कर दिया है, क्योंकि इस बात का संदेह था कि वे आतंकवादी कृत्य कर सकते हैं।
एक कनाडाई अदालत ने दो खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा कनाडा की नो-फ्लाई सूची से बाहर निकलने की कोशिश को खारिज कर दिया है, क्योंकि इस बात का संदेह था कि वे आतंकवादी कृत्य कर सकते हैं। द कैनेडियन प्रेस ने रिपोर्ट की इस सप्ताह संघीय अपील न्यायालय ने अपने फैसले में भगत सिंह बराड़ और पर्वकर सिंह दुलाई की अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि वे कनाडा के सुरक्षित हवाई यात्रा अधिनियम के तहत अपने नो-फ्लाई पदनामों की संवैधानिक चुनौती हार गए थे।
यह तीन न्यायाधीशों के पैनल का सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था। पैनल की ओर से फैसला लिखते हुए संघीय अपील न्यायालय के न्यायाधीश डेविड स्ट्रेटस ने कहा कि बराड़ और दुलाई को 2018 में सुरक्षित हवाई यात्रा अधिनियम (एसएटीए) की नो-फ्लाई सूची में शामिल करके उनके चार्टर अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, एक कनाडाई समाचार पत्र द नेशनल पोस्ट ने रिपोर्ट की।
इसे भी पढ़ें: विदेश मंत्रालय ने किया साफ, हज यात्र के दौरान कम से कम 98 भारतीय यात्रियों की अब तक जा चुकी है जान
2018 में वैंकूवर में दो सिख कनाडाई लोगों को विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। नई दिल्ली के सूत्रों के हवाले से बताया कि दुलाई प्रतिबंधित बब्बर खालसा का सदस्य था। सूत्रों ने बताया कि दुलाई विपक्षी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह का करीबी सहयोगी था।
दुलाई सरे से 'चैनल पंजाबी' और चंडीगढ़ से 'ग्लोबल टीवी' नामक चैनल चलाता है। उन्होंने कहा कि दोनों चैनल खालिस्तानी प्रचार फैलाते हैं। नेशनल पोस्ट ने कहा कि इस फैसले ने संघीय कनाडाई सरकार की नो-फ्लाई सूची को संवैधानिक चुनौती से बचा लिया। फैसले में कहा गया है कि यह अधिनियम सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री को लोगों को उड़ान भरने से प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, अगर "यह संदेह करने के लिए उचित आधार हैं कि वे परिवहन सुरक्षा को खतरा पहुंचाएंगे या आतंकवाद का अपराध करने के लिए हवाई यात्रा करेंगे।"
अपीलीय पैनल ने पाया कि गोपनीय सुरक्षा जानकारी के आधार पर, मंत्री के पास "यह संदेह करने के लिए उचित आधार थे कि अपीलकर्ता आतंकवाद का अपराध करने के लिए हवाई यात्रा करेंगे।" 2019 में, बरार और दुलाई ने अपना नाम सूची से हटवाने के लिए कनाडा के संघीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन न्यायमूर्ति साइमन नोएल ने 2022 में उन दोनों के खिलाफ फैसला सुनाया।
उन्होंने फैसला सुनाया कि दुलाई पर लगाई गई सीमाएं "साक्ष्य-आधारित संदेह का परिणाम थीं कि वह आतंकवादी हमले की साजिश रचने के लिए विदेश जा सकता है।"
इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान के शान मसूद पहले हुए हिट विकेट, फिर रन आउट फिर भी नहीं लौटे पवेलियन, देखें मजेदार वीडियो
नोएल ने फैसला सुनाया कि "कनाडा सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया गतिविधियों की रक्षा इस तरह से करें कि अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान हो और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।"
अपनी अपील में, बरार और दुलाई दोनों ने तर्क दिया कि सूची में रखे जाने के परिणामस्वरूप उनके अधिकारों का हनन "न्यूनतम" नहीं था और इसलिए अनुचित था। हालांकि, अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया कि कानून उचित था और अदालती प्रक्रिया के गोपनीय हिस्से प्रक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष थे। पीटीआई ने कहा कि बरार और दुलाई के वकीलों ने अदालत के फैसले पर टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। पीलीय अदालत का यह फैसला कनाडा और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच आया है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। ट्रूडो सरकार जगमीत सिंह की पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन पर टिकी हुई है। दुलाई जैसे खालिस्तानियों के जगमीत सिंह से जुड़े होने की खबर है।
अन्य न्यूज़