बड़ी रकम ठगने के जुर्म में भारतीय अमेरिकी को सजा
भारतीय मूल के एक अमेरिकी व्यक्ति को ह्यूस्टन में बैंक से धोखाधड़ी करने और अपने नियोक्ता से 484,000 डॉलर से ज्यादा की रकम ठगने के जुर्म में 20 महीने की सजा सुनाई गई है।
ह्यूस्टन। भारतीय मूल के एक अमेरिकी व्यक्ति को यहां बैंक से धोखाधड़ी करने और अपने नियोक्ता से 484,000 डॉलर से ज्यादा की रकम ठगने के जुर्म में 20 महीने की सजा सुनाई गई है। टैक्सास के दिक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी के बयान के अनुसार किरण अंधवरापू ने नौ फरवरी को जुर्म कुबूल किया था और उन्हें गुरुवार को सजा सुनाई गई।
इस मामले की जांच फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (एफबीआई) ने की थी। अमेरिकी जिला जज कीथ पी एलिसन ने कहा कि अंधवरापू ने वित्तीय नियंत्रक के भरोसेमंद पद का गलत उपयोग किया। मामले के अनुसार दोषी ने ‘ईप्रोडक्शन सेल्यूशन’ के नाम पर बैंक खाते खुलवाए और खुद को उनका मालिक और पूरे व्यवसाय का प्रोपराइटर बताया और फर्जी अकांउटों के जरिए धोखाधड़ी कर उसने अपने नियोक्त से भारी रकम ठग ली। आरोपी ने अपनी याचिका में 484,873 अमेरिकी डॉलर ठगने की बात कबूल की थी।
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