Imran Khan Pakistan: पाकिस्तान की अदालत से इमरान खान को मिली राहत, आतंकवाद के मामलों में दी जमानत
पिछले अप्रैल में संसद में एक अविश्वास मत में उनके अपदस्थ होने के बाद से 70 वर्षीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी से राजनेता बने इमरान पर केसों की बारिश सी हो गई है, जिसमें आतंकवाद के आरोप और पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार शामिल हैं।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय से आतंकवाद संबंधित मामले में राहत मिली है। पाकिस्तान की अदालत ने आतंकवाद के मामलों में इमरान खान को जमानत दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो नए मामलों में एक सप्ताह की जमानत दे दी, जिसमें वह आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सत्तारूढ़ अपदस्थ प्रधान मंत्री और अब लोकप्रिय विपक्षी नेता को गिरफ्तारी से एक और संक्षिप्त राहत मिली।
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पिछले अप्रैल में संसद में एक अविश्वास मत में उनके अपदस्थ होने के बाद से 70 वर्षीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी से राजनेता बने इमरान पर केसों की बारिश सी हो गई है, जिसमें आतंकवाद के आरोप और पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार शामिल हैं। उनके उत्तराधिकारी, प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की सरकार के साथ खान का गतिरोध हाल के दिनों में तेजी से हिंसक हो गया है। आतंकवाद के मामलों में खान पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है, जब वह पिछले शनिवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में अभियोग का सामना करने के लिए इस्लामाबाद गए थे। उनके अनुयायी अदालत के बाहर पुलिस से भिड़ गए और खान कभी भी जज के सामने पेश नहीं हुए। भ्रष्टाचार के मामले को बाद में मार्च के अंत तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
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खान के खिलाफ एक अलग आतंकवाद का मामला पिछले साल एक रैली से संबंधित है जब उसने एक महिला न्यायाधीश को मौखिक रूप से धमकी दी थी। खान ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शरीफ सरकार द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्वी पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर की एक अदालत के मंगलवार के फैसले के बाद खान के एक करीबी सहयोगी ने उन दावों को दोहराया। खान की विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के एक वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने कहा कि आतंकवाद के आरोप "राजनीतिक रूप से प्रेरित" थे।
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