Pakistan में हो गया चुनाव की तारीखों का ऐलान, राष्ट्रपति अल्वी ने सुना दिया फरमान- 6 नवंबर को कराएं मतदान
पत्र में कहा गया इसलिए, अनुच्छेद 48(5) के संदर्भ में नेशनल असेंबली के लिए आम चुनाव नेशनल असेंबली के विघटन की तारीख के 89वें दिन यानी 6 नवंबर 2023 तक होना चाहिए।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा को एक पत्र लिखा और एकतरफा रूप से आम चुनाव की तारीख 6 नवंबर प्रस्तावित की। पत्र में अल्वी ने कहा कि उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 48(5) का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को विधानसभा के लिए आम चुनाव कराने के लिए विघटन की तारीख से 90 दिनों के भीतर एक तारीख नियुक्त करने का अधिकार और आदेश दिया गया है। पत्र में कहा गया इसलिए, अनुच्छेद 48(5) के संदर्भ में नेशनल असेंबली के लिए आम चुनाव नेशनल असेंबली के विघटन की तारीख के 89वें दिन यानी 6 नवंबर 2023 तक होना चाहिए।
मतदान की तारीख कौन तय करेगा
हालाँकि, सीईसी ने कहा है कि आम चुनाव की तारीख तय करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। आदर्श रूप से चुनाव 9 अगस्त के 90 दिनों के भीतर होने चाहिए। हालांकि, 2023 की जनगणना को मंजूरी देने के निवर्तमान शहबाज शरीफ सरकार के फैसले ने मामले को जटिल बना दिया है। इस निर्णय के बाद ईसीपी ने परिसीमन कार्यक्रम की घोषणा की, जिसने इस साल चुनावों की संभावना को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया। ईसीपी ने कहा है कि नए 2023 डिजिटल जनगणना परिणामों की अधिसूचना के बाद चुनावों को संवैधानिक रूप से अनिवार्य कटऑफ तिथि से आगे बढ़ाया जाएगा। ईसीपी अपना निर्णय चुनाव अधिनियम की धारा 17(2) पर आधारित करता है, जिसमें कहा गया है। प्रत्येक जनगणना आधिकारिक तौर पर प्रकाशित होने के बाद आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। इसके अलावा, कानून मंत्रालय का भी इस मामले पर यही दृष्टिकोण था, उन्होंने कहा कि सभी चार प्रांतीय सरकारों की राय थी कि चुनाव की तारीख की घोषणा पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) का आदेश था।
मतदान के लिए एकल तिथि
यह स्वीकार करते हुए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन और संचालन के लिए अनुच्छेद 51, 218, 219, 220 और चुनाव अधिनियम, 2017 के तहत निर्धारित सभी संवैधानिक और कानूनी कदमों का पालन करना ईसीपी की जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति ने सलाह दी कि ईसीपी, " संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रांतीय सरकारों और राजनीतिक दलों के साथ परामर्श और यह देखते हुए कि इनमें से कुछ मामले पहले से ही विचाराधीन हैं, राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए आम चुनाव की एक ही तारीख की घोषणा के लिए वरिष्ठ न्यायपालिका से मार्गदर्शन मांग सकते हैं।
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