सेक्स के दौरान पार्टनर की अनुमति के बिना कंडोम हटाना अपराध, जाना पड़ सकता है जेल
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। महिला ने कंडोम के इस्तेमाल पर सेक्स के लिए अपनी सहमति दी थी और मुलाकात के बाद लड़का और लड़की के बीच दो बार सेक्स भी हुआ। इस दौरान लड़के ने दो में से एक बार सेक्स के दौरान कंडोम नहीं पहना था जिससे महिला बिल्कुल अनजान थी।
कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर पार्टनर की अनुमति के बिना सेक्स के दौरान कंडोम निकाला गया तो उसे अपराध की क्षेणी में रखा जाएगा। जी हां, यह फैसला कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया गया है जहां दो लोगों ने साल 2017 में ऑनलाइन मुलाकात के बाद शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुलाकात की थी।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। महिला ने कंडोम के इस्तेमाल पर सेक्स के लिए अपनी सहमति दी थी और मुलाकात के बाद लड़का और लड़की के बीच दो बार सेक्स भी हुआ। इस दौरान लड़के ने दो में से एक बार सेक्स के दौरान कंडोम नहीं पहना था जिससे महिला बिल्कुल अनजान थी जिसे बाद में एचआईवी का इलाज करवाना पड़ा।
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खबर के अनुसार रॉस मैकेंजी किर्कपैट्रिक नाम के शख्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। हालांकि, निचली अदालत ने लड़के के पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील ने इस फैसले को पलट दिया और नए ट्रायल का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि 'कंडोम के बिना सेक्स, कंडोम के साथ सेक्स की तुलना में मौलिक और गुणात्मक रूप से एक अलग शारीरिक कार्य है।' बता दें कि इस आदेश को 5-4 वोटों के साथ की मंजूरी मिली। बता दें कि अब आरोपी लड़के पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा।
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