ट्रंप से संबंधित मामले में त्वरित सुनवाई के अभियोजन के आग्रह को न्यायालय ने खारिज किया

Donald Trump
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मामले में अगले साल चार मार्च को सुनवाई होनी है। इस मुद्दे का निर्णय अब ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट’ में किया जाएगा, जिसने संकेत दिया है कि वह मामले में निर्णय के लिए शीघ्रता से सुनवाई करेगा।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के प्रयास के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं, इस बारे में विशेष वकील जैक स्मिथ की याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं की जाएगी।

न्यायालय का यह फैसला ट्रंप एवं उनके वकीलों के लिए जीत की तरह है जो अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई में देरी चाहते हैं ताकि वह अपने चुनाव प्रचार अभियान पर ध्यान दे सकें।

ट्रंप 2024 के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के दावे के लिए चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। मामले में अगले साल चार मार्च को सुनवाई होनी है। इस मुद्दे का निर्णय अब ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट’ में किया जाएगा, जिसने संकेत दिया है कि वह मामले में निर्णय के लिए शीघ्रता से सुनवाई करेगा।

विशेष वकील जैक स्मिथ ने दलील दी थी कि अपीलीय अदालत के त्वरित निर्णय के बावजूद पुनर्विचार और अंतिम फैसले के लिए मामला अदालत के पारंपरिक ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले समय पर उच्चतम न्यायालय तक नहीं पहुंच सकता है।

स्मिथ ने मामले के त्वरित निर्णय में महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। न्यायाधीशों ने शुक्रवार को अपने आदेश में स्मिथ के अनुरोध को खारिज कर दिया और अपने फैसले के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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