Trump के 17.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर जमा करने की स्थिति में मामले में अदालत राहत देने पर सहमत
इस सिलसिले में एक फैसला राज्य की मध्यवर्ती अपीलीय अदालत, राज्य की निचली अदालत के अपीलीय डिवीजन द्वारा जारी किया गया था, जहां ट्रंप एक न्यायाधीश के 16 फरवरी के फैसले को पलटने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
न्यूयॉर्क की एक अपीलीय अदालत फर्जीवाड़ा के एक मामले में सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 10 दिनों के अंदर 17.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर जमा करने की स्थिति में उन्हें राहत देने को सहमत हो गई। यदि वह ऐसा करते हैं तो अदालत उनके अपील करने तक उनकी संपत्ति जब्त करने से सरकार को रोकेगी।
यह घटनाक्रम न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा निर्णय की जानकारी एकत्र करने के प्रयास शुरू करने से ठीक पहले हुआ। इस सप्ताह की शुरुआत में, ट्रंप के वकीलों ने उनके 45.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर एकत्र करने से जुड़े मामले में एक प्रांतीय अपीलीय अदालत से इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
इस सिलसिले में एक फैसला राज्य की मध्यवर्ती अपीलीय अदालत, राज्य की निचली अदालत के अपीलीय डिवीजन द्वारा जारी किया गया था, जहां ट्रंप एक न्यायाधीश के 16 फरवरी के फैसले को पलटने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उक्त फैसले में पाया गया था कि उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में झूठ बोला था और रियल एस्टेट साम्राज्य को बढ़ाया था जिसने उन्हें राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया।
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