शेख हसीना को बड़ा झटका,अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जारी किया दूसरा अरेस्ट वारंट
आईसीटी के एक अधिकारी ने कहा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एमडी गोलाम मुर्तुजा मजूमदार ने अभियोजन याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुलिस महानिरीक्षक को कई सौ लोगों के जबरन गायब होने की शिकायतों पर दायर मामले में हसीना सहित बारह लोगों को गिरफ्तार करने और 12 फरवरी को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश करने का आदेश दिया गया था।
बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने सोमवार को अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना और पूर्व सैन्य जनरलों और एक पूर्व पुलिस प्रमुख सहित 11 अन्य लोगों के खिलाफ जबरन गायब होने की घटनाओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह हसीना के खिलाफ आईसीटी द्वारा दूसरा गिरफ्तारी वारंट था, जो पिछले साल अगस्त में अभूतपूर्व सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अवामी लीग शासन के पतन के बाद भारत भाग गई थी। ट्रिब्यूनल ने अब तक उसके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं।
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आईसीटी के एक अधिकारी ने कहा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एमडी गोलाम मुर्तुजा मजूमदार ने अभियोजन याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुलिस महानिरीक्षक को कई सौ लोगों के जबरन गायब होने की शिकायतों पर दायर मामले में हसीना सहित बारह लोगों को गिरफ्तार करने और 12 फरवरी को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश करने का आदेश दिया गया था। मामले में नामित लोगों में अपदस्थ प्रधानमंत्री के तत्कालीन रक्षा सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) तारिक अहमद सिद्दीकी और पूर्व आईजीपी बेनजीर अहमद भी शामिल हैं। सिद्दीकी फिलहाल हिरासत में है, जबकि अहमद फरार माना जा रहा है।
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आईसीटी के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने जांच और उनकी गिरफ्तारी के हित में अधिकांश आरोपियों के नामों का खुलासा नहीं किया। इस्लाम ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई भी 12 फरवरी को होनी है। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया है कि जांच रिपोर्ट पूरी होने पर उसी दिन जमा की जाए।
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