अदालत में पेश हुए इमरान, आतंकवाद रोधी अदालत ने अंतरिम जमानत 20 सितंबर तक बढ़ाई

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इमरान सुरक्षा के बीच अदालत में पहुंचे और न्यायाधीश राजा जावेद हसन अब्बास ने मामले की सुनवाई की। तीन नोटिस के बावजूद, मामले की जांच के लिए इस्लामाबाद पुलिस द्वारा गठित जेआईटी के सामने पेश नहीं होने को लेकर खान की ओर से दलीलें दिए जाने के बाद अदालत ने सुनवाई को 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को यहां एक आतंकवाद रोधी अदालत में पेश हुए और अदालत ने पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज आतंकवाद के मामले में उन्हें मिली अंतरिम जमानत 20 सितंबर तक बढ़ा दी। इमरान कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पहुंचे और न्यायाधीश राजा जावेद हसन अब्बास ने मामले की सुनवाई की। तीन नोटिस के बावजूद, मामले की जांच के लिए इस्लामाबाद पुलिस द्वारा गठित संयुक्त जांच दल (जेआईटी) के सामने पेश नहीं होने को लेकर खान की ओर से संक्षिप्त दलीलें दिए जाने के बाद अदालत ने सुनवाई को 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

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इसके साथ ही अदालत ने उस तारीख तक पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत बढ़ा दी। इमरान (69) ने पिछले महीने इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान, अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, निर्वाचन आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। गिल को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इमरान के भाषण के कुछ घंटों बाद ही, उनके खिलाफ पुलिस, न्यायपालिका और अन्य संस्थानों को धमकी देने के आरोप में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। आतंकवाद रोधी अदालत ने 25 अगस्त को इमरान खान को एक सितंबर तक जमानत दे दी थी और एक सितंबर को अदालत ने जमानत की अवधि 12 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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