जानिए, नेशनल पेंशन स्‍कीम के नियमों में हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव

National Pension Scheme
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एनपीएस में निवेश को आसान बनाने के प्रयास में आरआरडीएआई नियमित रूप से नियमों में ढील देता है। इसलिए आरआरडीएआई ने हाल ही में परिपक्वता पर वार्षिकी प्राप्त करने के लिए अलग फॉर्म भरने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन स्‍कीम (एनपीएस) के नियमों में कुछ बदलाव कर दिया है। लिहाजा, इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर पेंशन योजना के निवेशक कुछ मुश्किल में पड़ सकते हैं।

बता दें कि पीएफआरडीए ने बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने और उनकी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत विभिन्न लेनदेन की समयसीमा को कम करने का निर्णय लिया है। वहीं, एनपीएस खाते के तहत निकासी अनुरोधों के निष्पादन के लिए समय को टी + 2 आधार से टी + 4 आधार तक कम कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में निकासी अनुरोध के प्राधिकरण के दिन और लेनदेन के निपटान के लिए चार दिन लगते हैं। अब, इसे घटाकर 2 दिन कर दिया गया है। इससे अब एनपीएस खाताधारक का समय बचेगा।

जानकारों की मानें तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) समय-समय पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश करने वालों के हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करते हैं। इसी कड़ी में पीएफआरडीए और आईआरडीएआई दोनों ने कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में यदि आप भी सेवानिवृत्ति के लिए एनपीएस में निवेश करते हैं, तो आपको हाल ही में संशोधित पीएफआरडीए और आईआरडीएआई कानूनों के बारे में पता होना चाहिए।

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# एनपीएस में नामांकन के लिए ये हैं संशोधित दिशानिर्देश

जहां पेंशन नियामक ने सार्वजनिक और निजी कंपनियों में कामगारों के लिए ई-नामांकन प्रक्रिया में संशोधन किया। वहीं नोडल अधिकारी के पास अब नए नियम के अनुसार आपके आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। साथ ही, आपका आवेदन स्वतः ही सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) को जमा कर दिया जाएगा। यदि नोडल अधिकारी इस पर 30 दिनों तक कोई  कार्रवाई नहीं करता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर, 2022 तक, यह विनियमन लागू है।

# मैच्योरिटी पर एन्युटी के लिए नहीं होगी अलग से फॉर्म की जरूरत 

एनपीएस में निवेश को आसान बनाने के प्रयास में आरआरडीएआई नियमित रूप से नियमों में ढील देता है। इसलिए आरआरडीएआई ने हाल ही में परिपक्वता पर वार्षिकी प्राप्त करने के लिए अलग फॉर्म भरने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है।

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# अब हरेक साल देना होगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

वहीं, प्रत्येक वर्ष अपनी पेंशन की अवधि के लिए, प्रत्येक पेंशनभोगी को पेंशन प्राधिकरण को एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जीवन प्रमाण सेवा अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, बीमा नियामक ने सभी बीमाकर्ताओं द्वारा आधार-सत्यापित जीवन प्रमाण पत्र को अपनाने को अनिवार्य कर दिया है।

# एनपीएस में क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके दे सकेंगे योगदान

पीएफआरडीए के फैसले के अनुसार, टियर 2 शहरों में एनपीएस खाता उपयोगकर्ता क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके एनपीएस में योगदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि, टियर 1 शहरों के खाताधारक अभी भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। 

# एनपीएस अकाउंट ओपन कराने पर प्‍वाइंट ऑफ प्रजेंस को दिया जाएगा कमीशन 

आपको बता दें 1 सितंबर से एनपीएस अकाउंट ओपन कराने पर प्‍वाइंट ऑफ प्रजेंस को कमीशन दिया जा रहा है। यही पीओपी के जरिए एनपीएस में लोगों को रजिस्ट्रेशन और अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब गत अक्टूबर महीनें से इन लोगों को 10 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक का कमीशन दिया जा रहा है।

- कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार

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