बैंक अगर आपको परेशान करें, तो ऐसे करें शिकायत

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बैंक और बैंककर्मी जाने अनजाने आपको परेशान भी करने लगते हैं। कई बार नियमों में उलझ कर आपके सामने हैरेसमेंट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संबंधित बैंककर्मी आपकी नहीं सुनते हैं।

भारतवर्ष में बैंकिंग ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

चाहे आप को बड़ा बिजनेस करना हो, चाहे कोई लघु उद्योग स्टार्ट करना हो, आपको कोई दो पहिया वाहन लेना हो, या कोई बड़ी गाड़ी ही क्यों न लेनी हो, कमर्शियल गाड़ी लेनी हो या फिर आपको घर लेना हो या कृषि यंत्र लेना हो, हर कार्य में बैंक आपको सहायता करते हैं!

बावजूद इसके कई बार बैंक और बैंककर्मी जाने अनजाने आपको परेशान भी करने लगते हैं। कई बार नियमों में उलझ कर आपके सामने हैरेसमेंट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संबंधित बैंककर्मी आपकी नहीं सुनते हैं।

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उदाहरण के लिए कोविड-19 का ही उदाहरण ले लें। रिजर्व बैंक ने जहां तमाम बैंकिंग संस्थानों को यह निर्देश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ईएमआई पे नहीं कर सकता है तो उसको छूट दी जाए। जाहिर तौर पर तमाम बैंक आरबीआई का निर्देश मानने के लिए मजबूर हैं और मोराटोरियम के माध्यम से ईएमआई पर तत्काल राहत भी मिल रही है।

फिर भी कई बार आपको इसका लाभ देने में कुछ बैंक और उसकी ब्रांच आनाकानी कर सकती हैं।

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इसके अलावा भी बैंक के साथ आप के तमाम इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे में आपको जानना आवश्यक है कि अगर किसी बैंक द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है तो उसकी शिकायत कब और कहां की जा सकती है। आइए देखते हैं...

सर्वप्रथम आपको आरबीआई की कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in/ पर जाना होगा और वहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आप फाइल अ कंप्लेंट (शिकायत दर्ज करें) पर क्लिक करें। इससे पहले आप भाषा का चयन कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में अभी यह सुविधा उपलब्ध है। भाषा के बाद टाइप ऑफ़ एंटिटी, यानी किस तरह के बैंक से आपकी शिकायत है, जैसे सामान्य बैंक हो गया एनबीएफसी हो या सिस्टम पार्टिसिपेंट हो, उसका चयन आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से करना होगा।

तत्पश्चात आपको अपना मोबाइल नंबर, बैंक / एनबीएफसी का एरिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बैंक का नाम फिल करना होगा। इसके बाद आप कंप्लेन की डिटेल्स और कंप्लेंट का प्रकार दर्ज करना होगा और इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें

नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप बैंक की डिटेल या संबंधित ईवालेट, एटीएम-डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल भरनी है, अगर किसी व्यक्ति की शिकायत करनी है तो उसकी डिटेल भरें और पुनः नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके द्वारा दी गई जानकारी आपको नजर आ जाएगी और उसे पूरी तरह जांचने परखने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। 

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यहां शिकायत संबंधी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसे भी अपलोड करने का ऑप्शन आपको नजर आता है। इसके बाद आपकी शिकायत आप सबमिट कर सकते हैं।  सबमिट करते ही आपको कंप्लेंट नंबर (शिकायत संख्या) मिल जाएगी, जिसकी सहायता से आप अपनी एप्लीकेशन की स्टेटस जान सकते हैं।

जाहिर तौर पर यह एक आसान प्रक्रिया है और हर किसी को इसकी समझ होनी आवश्यक है।

- मिथिलेश कुमार सिंह

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