UPI से गलत अकाउंट में भेजे हैं पैसे तो ऐसे कर सकते हैं शिकायत
कई बार लोग गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर देते है। ऐसे में ये जरुरी है कि ऐसी गलती होने पर घबराने की जरुरत नहीं होती है बल्कि इस गलती को ठीक किया जा सकता है। ऐसी गलती को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की है।
देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए पैसे भेजना काफी आम और आसान हो गया है। यूपीआई किसी क्रांति की तरह देश में फैला है, जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की आदतें काफी बदल गई है। अब कई किलोमीटर दूर पैसे भेजना सिर्फ कुछ सेकेंड का काम हो गया है। हालांकि एक क्लिक पर पैसे भेजने के इस तरीके में कई बार लोगों से गलतियां भी हो जाती है।
कई बार लोग गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर देते है। ऐसे में ये जरुरी है कि ऐसी गलती होने पर घबराने की जरुरत नहीं होती है बल्कि इस गलती को ठीक किया जा सकता है। ऐसी गलती को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की है।
इसके जरिए अगर कोई यूजर गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर करता है तो 24 से 48 घंटों के बीच यूजर को उसका पैसा वापस मिल सकता है। खासतौर से उन मामलों में जब सेंडर और रिसिवर का बैंक एक ही हो। अगर दोनों के बैंक अलग अलग होते हैं तो रिफंड में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
जानकारी के लिए बता दें कि अगर गलत यूजर आईडी पर पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जिसे गलती से पैसे भेजे गए है। पैसे पाने वालों को ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भेजकर उससे पैसे वापस मांगे जा सकते है। वहीं यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए गलत पेमेंट होने पर यूपीआई पर भी कस्टमर केयर नंबर होता है। इस नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है और ट्रांजेक्शन की जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल कर संपर्क करना चाहिए और शिकायत की जा सकती है। बता दें कि इन दिनों कई ऐप्स अवेलेबल हैं, जिनके जरिए पेमेंट करना संभव है। ऐसे में इन ऐप्स के कस्टमर केयर नंबर पर भी संपर्क कर शिकायत की जा सकती है। ये शिकायत एनपीसीआई पोर्टल पर भी दर्ज हो सकती है, जिससे ग्राहकों को समय से उनका पैसा वापस मिल सकता है।
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