SEBI ने प्रतिभूति बाजार में ‘नॉमिनेशन’ सुविधाओं के लिए समान मानकों पर नियम किए अधिसूचित

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सेबी ने ‘नॉमिनेशन’ सुविधाओं के लिए समान मानकों को लेकर नियम अधिसूचित किए हैं। इससे खाते में नामित लोगों को सोच-विचारकर वित्तीय निर्णय नहीं ले पाने वाले निवेशकों की ओर से कदम उठाने की अनुमति मिल सकेगी। अधिसूचित नियम के तहत प्रत्येक प्रतिभागी को लाभार्थी के रूप में एक व्यक्ति को नामित करने का विकल्प प्रदान करना अनिवार्य होगा।

नयी दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ‘नॉमिनेशन’ सुविधाओं के लिए समान मानकों को लेकर नियम अधिसूचित किए हैं। इससे खाते में नामित लोगों को सोच-विचारकर वित्तीय निर्णय नहीं ले पाने वाले निवेशकों की ओर से कदम उठाने की अनुमति मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त, अधिसूचित नियम के तहत प्रत्येक प्रतिभागी को लाभार्थी के रूप में एक व्यक्ति को नामित करने का विकल्प प्रदान करना अनिवार्य होगा, जिसे उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रतिभूतियां हस्तांतरित की जाएंगी।

सेबी ने अधिसूचना में कहा, ‘‘ प्रत्येक प्रतिभागी लाभार्थी के संदर्भ में एक व्यक्ति को नामित करने का विकल्प प्रदान करेंगे। यह सोच-विचारक निवेश नहीं करने वाले निवेशकों के मामले में उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकृत होगा।’’ नए नियमों का मकसद निवेशकों के लिए चीजें आसान बनाना और भारतीय प्रतिभूति बाजार में ‘नॉमिनेशन’ सुविधाओं के लिए एक समान मानक लागू करना है।

संयुक्त स्वामित्व के मामले में, मालिक सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जो सभी संयुक्त प्रतिभागियों की मृत्यु के बाद प्रतिभूतियों का हकदार होगा। इसके अलावा, डिपॉजिटरी और प्रतिभागियों को संबंधित व्यक्ति की तरफ से उपलब्ध कराये गये ‘नॉमिनेशन’ के आधार पर किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। सेबी ने इस आशय में ‘डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स’ विनियमों में संशोधन किया है। यह 28 नवंबर से प्रभावी हो गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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