सेबी ने कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज पर समय से खुली पेशकश नहीं करने पर जुर्माना लगाया

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बाजार नियामक सेबी ने कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर रेगलिया रियलिटी लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण के लिए खुली पेशकश करने में देरी के कारण 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

नयी दिल्ली।  बाजार नियामक सेबी ने कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर रेगलिया रियलिटी लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण के लिए खुली पेशकश करने में देरी के कारण 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने कहा, ‘‘तय समय के भीतर अनिवार्य सार्वजनिक घोषणा नहीं करके संबधित कंपनी ने कानून की वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है और इसलिए उसे दंडित किया जाता है।’’ कार्वी फाइनेंशियल ने शेयरों के पर्याप्त अर्जन औरअधिग्रहण (एसएएसटी) मानदंडों का उल्लंघन करते हुए 81 दिनों की देरी से खुली पेशकश के लिए सार्वजनिक घोषणा की।

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जांच में पाया गया कि कार्वी ने रेगलिया को सात करोड़ रुपये की ऋण राशि दी थी, जिसके प्रवर्तकों ने कार्वी के पक्ष में चुकता शेयर पूंजी का 55.56 प्रतिशत गिरवी रखा था। इसके बाद जब रेगलिया ने कर्ज अदायगी में चूक की तो कार्वी ने गिरवी रखे शेयरों को जब्त कर लिया। इसके साथ ही कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 55.56 प्रतिशत तक हो गई।

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इससे कंपनी ने एसएएसटी नियमों के तहत निर्धारित 25 प्रतिशत की तय सीमा को पार कर लिया। सेबी ने इसके बाद कार्वी को अक्टूबर 2016 में शेयरों के अधिग्रहण के लिए सार्जवनिक घोषणा करने के लिए कहा, लेकिन कार्वी इसकी जगह सैट में चली गई। सैट के आदेश के बाद कार्वी को 45 दिनों में सार्वजनिक घोषणा करनी थी, लेकिन उसने 81 दिनों की देरी के साथ अगस्त 2018 में ऐसा किया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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