विजय माल्या कर्ज चूक मामले में SBI के नेतृत्व वाले बैंको को 5,800 करोड़ मिले: ईडी
कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने 23 जून को इन शेयरों को तब बेचा था जब प्रवर्तन निदेशालय ने यूबीएल के लगभग 6,624 करोड़ रुपये के शेयर एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंको को हस्तांतरित किए थे। ईडी ने इन शेयरों को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया था।
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कर्ज देने वाले स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 5,824.5 करोड़ रुपये स्थान्तरित कर दिए गए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि यह रकम धन शोधन निरोधक कानून के तहत यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड (यूबीएल) के जब्त शेयर बेचकर प्राप्त की गई है। भगोड़े कारोबारी माल्या पर कई बैंकों से लिये गये करीब 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप है। कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने 23 जून को इन शेयरों को तब बेचा था जब प्रवर्तन निदेशालय ने यूबीएल के लगभग 6,624 करोड़ रुपये के शेयर एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंको को हस्तांतरित किए थे। ईडी ने इन शेयरों को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया था।
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ईडी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों को आज उनके खातों में 5824.5 करोड़ रुपये स्थान्तरित कर दिए गए। यह रकम यूबीएल के शेयरों को बेचकर की गई है। यह बिक्री 23 जून, 2021 को की गई थी।’’ इससे पहले ईडी ने बताया था कि करीब 800 करोड़ रुपये के बाकी शेयर 25 जून तक बेचकर एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों को दिए जाने की उम्मीद है। जांच एजेंसी ने इस पहले बुधवार को कहा था कि भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और माल्या द्वारा किए गए कथित धोखाधड़ी के मामलों में 40 फीसदी नुकसान की भरपाई की जा चुकी हैं। ब्रिटेन भाग गए माल्या के खिलाफ ईडी और सीबीआई 9,000 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच कर रही है जो उनकी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संचालन से जुड़ी है।
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