रिजर्व बैंक ने बाजार में दुरुपयोग रोकने के लिये दिशा निर्देश जारी किये
रिजर्व बैंक के ये दिशानिर्देश शुक्रवार को प्रभावी हो गये। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोई भी भागीदार बाजार में ऐसी मंशा के साथ साठगांठ करते हुये पाया गया तो उसे बाजार में एक अथवा एक से अधिक साधनों में एक महीने तक के लिये भागीदारी से रोका जा सकता है।
मुंबई। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बाजार भागीदारों द्वारा मूल्य संवेदनशील सूचना का वित्तीय साधनों में दुरुपयोग रोकने के लिये दिशानिर्देश जारी किये हैं। रिजर्व बैंक की यहां जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘बाजार भागीदार चाहे वह स्वतंत्र रूप से कारोबार करते हैं अथवा मिलकर काम करते हैं, वह किसी बेंचमार्क दर अथवा संदर्भ दर की गणना के साथ साठगांठ की मंशा से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।’’दिशानिर्देश में कहा गया है कि कोई भी बाजार भागीदार किसी खास दर अथवा संदर्भ दर को ध्यान में रखते हुये एकाधिकार की मंशा से कोई सौदा नहीं करेगा।
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रिजर्व बैंक के ये दिशानिर्देश शुक्रवार को प्रभावी हो गये। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोई भी भागीदार बाजार में ऐसी मंशा के साथ साठगांठ करते हुये पाया गया तो उसे बाजार में एक अथवा एक से अधिक साधनों में एक महीने तक के लिये भागीदारी से रोका जा सकता है।
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Reserve Bank of India (Prevention of Market Abuse) Directions, 2019https://t.co/K00kjRwaYb
— ReserveBankOfIndia (@RBI) March 15, 2019
रिजर्व बैंक ने हालांकि कहा है कि उसके ये निर्देश मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में किये गये सौदे पर लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही उसके निर्देश बैंकों और केन्द्र सरकार पर मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति तथा अन्य सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों को पाने में किये जाने वाले प्रोत्साहनों पर लागू नहीं होंगे।
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